दिल्ली : अब चालान की धनराशि ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। अब नहीं जाना होगा MCD कोर्ट

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MD कोर्ट के चक्कर में अब लोगों को MD कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लोग अब स्थानीय चालान का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए, एमसीडी ने प्रत्येक विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को एम चालान काटने और चालान की राशि ऑनलाइन लेने का अधिकार दिया है। यह सुविधा एमसीडी के कई क्षेत्रों में शुरू हो गई है। इस सुविधा को जल्द ही बाकी क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। एमसीडी के एक सीनयिर अधिकारी ने कहा कि सिर्फ वे लोगों का चालान एमसीडी कोर्ट में भेजा जाएगा जो चालान का भुगतान मौके पर नहीं करना चाहते। एमसीडी मैजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा कि चालान पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा।एमसीडी के डेम्स विभाग के अधिकारी डीएमसी एक्ट के तहत धारा 357 के तहत चालान काटते हैं अगर सड़क पर कूड़ा फैलाया जाता है। इसके अलावा, सफाई कर्मचारियों को काम से रोकने पर धारा 355, गंदगी फैलाने पर धारा 354, टॉयलेट खुले में बहने पर धारा 361 और खाने-पीने की खराब सामग्री खुले में फेंकने पर धारा 381 चालान काटते हैं। इन धाराओं में अलग-अलग दंडों का प्रावधान है। इसके अलावा, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग, जनरल हेल्थ और पशुपालन जैसे अन्य क्षेत्रों से भी चालान काटे जाते हैं।एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर भी एमसीडी अधिकारी चलान काटते हैं। एमसीडी कोर्ट ने विभिन्न विभागों द्वारा काटे गए चालान पर कितना जुर्माना लगाना चाहिए था। जुर्माना भी कोर्ट में जमा कराया जाता है।MD के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि MD चालान सुविधा लोगों को कोर्ट जाने से बचाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत, विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों को चालान काटने और ऑनलाइन चालान की राशि जमा करने का अधिकार दिया गया है। MD के एक सैनिटरी इंस्पेक्टर (SI) ने कहा कि MD के 311 ऐप से एम चालान किया जाएगा। इसमें जिस व्यक्ति का चालान काटा जाएगा, उसकी लोकेशन और फोटो के साथ-साथ चालान काटने वाले अधिकारी की पूरी जानकारी होगी।अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा अलग-अलग विभागों के फील्ड अधिकारियों को यूजर चार्ज मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके माध्यम से भी चालान काटने के साथ-साथ जुर्माने की धनराशि भी जमा की जा सकती है।

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