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दिल्ली: सीएम केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले से नहीं है ख़ुश, पोहचे सर्वोच्च अदालत केया अब मिलेगी बेल?

दिल्ली के सीएम और आबकारी नीति मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। केजरीवाल ने पांच अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जब मामला चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में पेश किया गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम ई-मेल को देखेंगे और फिर तारीख तय करेंगे।
सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की ओर से इस मामले में पेश की गई दलील में कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी ईडी मामले में मिली अंतरिम जमानत के बाद होगी। वास्तव में, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी मामले में चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की, यह गिरफ्तारी सीबीआई के बाद के विचार का परिणाम है। सिंघवी ने यह भी कहा कि केजरीवाल और तत्कालीन एलजी बैजल दोनों ने शराब नीति पर साइन किया था।इससे ब्यूरोक्रेट भी आरोपी बन जाते। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि सीबीआई को जेल में रखने का उद्देश्य है। दूसरी ओर, सीबीआई का दावा है कि केजरीवाल इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। साक्ष्यों में उनकी मिलीभगत स्पष्ट है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने निर्णय दिया है कि गिरफ्तारी गैरकानूनी है, इसलिए वह स्टेज पर चला गया है।
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मुद्दे को लार्जर बेंच में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए अधिनियम की धारा-19 के तहत गिरफ्तारी का मुद्दा लार्जर बेंच को भेजा था।गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच से लार्जर बेंच में भेजी गई थी। लार्जर बेंच धारा-19 पीएमएलए कानून की शर्तों के तहत गिरफ्तारी की अनिवार्यता और आवश्यकताओं का अध्ययन करेगा।
पूरा मामला केया है – 21 मार्च को, ED ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा नहीं दी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच, केजरीवाल ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत ली थी, जो 2 जून तक वैध थी। मई में, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। उस बीच, केजरीवाल को सीबीआई ने करप्शन केस में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था।

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