दिल्ली : Bjp नेता बृजभूषण मामले मे कोर्ट का सवाल – किस आधार पर कररहा FIR रद्द करने की मांग

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गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से पूछा कि वे किस आधार पर अपने खिलाफ महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? सिंह मामले में यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहा है और ट्रायल कोर्ट अभियोजन के साक्ष्य दर्ज कर रहा है। सिंह की ओर से पेश एडवोकेट राजीव मोहन को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने एक छोटा नोट बनाकर कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया. मामले की सुनवाई 26 सितंबर तक स्थगित कर दी गई। सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।महिला पहलवानों द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। Singh ने एफआईआर और ट्रायल कोर्ट के आदेशों को भी रद्द करने की मांग की है, जिसमें उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। उन पर पांच महिला पहलवानों का अपमान करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।ट्रायल कोर्ट ने सिंह के खिलाफ आरोप लगाने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य थे। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने कहा कि पहलवानों के जनवरी 2023 में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से पहले ऐसी कोई शिकायत नहीं दर्ज हुई थी। विरोध प्रदर्शन से सारा विवाद शुरू हुआ। दलील थी कि इससे शिकायतकर्ताओं की योजना का पता चलता है कि वे बृजभूषण को WFI का अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे।वकील मोहन ने छेड़छाड़ की घटनाओं के बीच तारतम्य की कमी का मुद्दा उठाया, साथ ही उन घटनाओं को कथित तौर पर जिन स्थानों पर हुआ, उससे जुड़ा अधिकारक्षेत्र भी। कुल मिलाकर, दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के वकील से कहा कि वे एक छोटा नोट लिखकर एफआईआर रद्द करने पर अपनी दलीलें प्रस्तुत करें।

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