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हरियाणा : चुनाव प्रचार में 40 लाख से ज़ादा नहीं खर्च पाएंगे प्रत्याशी, 5 से 12 सितंबर तक दाखिल होंगे नामांकन

विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने नामांकन की तैयारी तेज कर दी है। पांच सितंबर से नामांकन पत्रों को गुड़गांव, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना के एसडीएम कार्यालयों में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक दाखिल किया जा सकेगा। नामांकन करते समय उम्मीदवार के साथ चार से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। विधानसभा चुनाव-2024 की नामांकन प्रक्रिया पांच से 12 सितंबर तक चलेगी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया। रविवार आठ सितंबर को नामांकन पत्र नहीं लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।उम्मीदवार हरियाणा का स्थायी निवासी भी होना चाहिए। उसका नाम राज्य की विधानसभा मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। अगर उम्मीदवार पंजीकृत पार्टी का है तो मतदाता उसके लिए प्रस्तावक होगा।दस प्रस्तावक निर्दलीय और गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के साथ होने चाहिए। यदि उम्मीदवार किसी दूसरे जिले से आकर इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करता है, तो वह अपनी वोटर लिस्ट की जांच करवाकर लाएगा।नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र की प्रति, चुनाव के लिए खुलवाए गए नए बैंक अकाउंट की कॉपी और एक एफिडेविट देना होगा, जिसे फॉर्म 26 कहा जाता है। इस शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी चल-अचल संपत्ति, लोन, देनदारी, अपराधिक रिकॉर्ड का पूर्ण विवरण देना है।उम्मीदवार अपने बैंक अकाउंट से करेगा सारा खर्च – रिटर्निंग ऑफिसर कम एसडीएम की कोर्ट परिसर में नामांकन के समय पांच व्यक्ति (उम्मीदवार भी शामिल) उपस्थित होने चाहिए। उम्मीदवार एसडीएम कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर तीन से अधिक वाहन नहीं ला सकता। उम्मीदवार अपने नए बैंक खाते से चुनाव का सारा भुगतान करेगा।चुनाव का हिसाब-किताब रखने के लिए निर्वाचन कार्यालय और रजिस्टर उम्मीदवार दोनों को खर्च आएगा। इस चुनाव में एक प्रत्याशी चालिस लाख रुपये खर्च कर सकता है। नामांकन के लिए अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये और सामान्य उम्मीदवार को दस हजार रुपये देना होगा।रोड शो में हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए; केवल चुनाव का प्रचार किया जा सकता है। रोड शो भी यातायात को बाधित नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दल सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर चुनाव के हर काम को पूरा करेंगे। चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को जिला प्रशासन का समान व्यवहार किया जाएगा। जनसभा का स्थान पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। विवादित क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार जनसभा नहीं करेगा। प्रचार में मतदाताओं पर वोट का दबाव न डालें और नशीले पदार्थ या नकदी का प्रयोग न करें।

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