दिल्ली सीएम केजरीवाल का जमानत नहीं है आसान।ज़मानत के लिए निचली अदालत जाये : HC 

Date:

आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि केजरीवाल को निचली अदालत में जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि मामले में निचली अदालत में आरोपपत्र नहीं दाखिल किया गया था जब केजरीवाल ने इस अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश के सामने अपना आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसे में केजरीवाल को निचली अदालत में जमानत देना लाभदायक होगा।

जमानत के मामले में हाई कोर्ट और जिला अदालतों दोनों को समवर्ती अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि पक्षकार को पहले प्रथम न्यायालय जाना होगा।अदालत ने कहा कि अन्य सह-अभियुक्तों से संबंधित गंभीर रिकॉर्ड हैं और इसे हाई कोर्ट में पहली बार पूरी स्थिति को बताना संभव नहीं हो सकता। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया और विशेष न्यायाधीश से संपर्क करने की अनुमति दी।

26 जून को केजरीवाल तिहाड़ जेल से हुआ था  गिरफ्तार

29 जुलाई को सीबीआई ने मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के दौरान विशेष न्यायाधीश से भी मांग की कि जमानत याचिका को पहले विशेष न्यायाधीश द्वारा विचार किया जाए। 26 जून को, केजरीवाल को भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

21 मार्च को ED ने एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। 12 जुलाई को ED मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। लेकिन केजरीवाल को सीबीआई मामले में आरोपित होने के कारण बाहर निकलना असंभव था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील की दलील को ‘भ्रामक’ करार दिया कि ट्रायल कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आरोपित से पूछताछ करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने कहा कि पीएमएलए मामले में आरोपित को न्यायिक हिरासत में रखा गया था, इसलिए सीबीआई को आवेदन देना पड़ा।

उससे पूछताछ करने के लिए सीबीआई अधिकारियों को अदालत की अपेक्षित अनुमति चाहिए थी। अदालत ने कहा कि सीबीआई को केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत थी, जिसमें सुबूतों की जांच, आबकारी कानूनों के निर्माण और कार्यान्वयन, आरोपितों और संदिग्धों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाना और धन के लेन-देन का पता लगाना शामिल था।सीबीआई ने निचली अदालत को बताया कि जेल में पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने टालमटोल किया। इससे महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र करने में बाधा आई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

RG Kar Case : आज शाम 6 बजे डॉक्टरों से मिलेंगी ममता बनर्जी, आंदोलनकारियों ने ईमेल भेजकर मांगा समय

मृतकों का अंत बिस्तर पर अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों...

Kolkata Blast : एसएन बनर्जी रोड पर भीषण विस्फोट, एक घायल; बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है

शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे कोलकाता के एसएन बनर्जी...