डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे 21 दिनों की फरलो मिली है। मंगलवार सुबह, राम रहीम कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकला और उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने आश्रम में चला गया।2017 में, साध्वी यौन उत्पीड़न के मामले में राह रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद से वह रोहतक की सुनारिया जेल में कैद है।
इस बीच, राम रहीम के पैरोल पर रिहा होने का मुद्दा बहुत चर्चा में है। वह पैरोल और फरलो पर कई बार जेल से बाहर आ चुका है। 2024 में उसे फिर से फरलो मिला।हाल ही में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार को पैरोल या फरलो मामले में अधिकार है। कुछ दिनों बाद राम रहीम को फरलो फिर से मिल गया।डेरा प्रमुख को फरलो मिलने की यह पहली बार नहीं है। राम रहीम पहले भी जेल से छुट्टी ले चुका है। अब तक, राम रहीम दस बार जेल से छुट्टी पा चुका है। कभी-कभी पैरोल या फरलो मिलता था।
पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए फरलो दी जाती है।एक साल में कोई कैदी तीन बार फरलो ले सकता है।फरलो में कोई पुख्ता कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती।कैदी के आचरण-व्यवहार आदि को देखकर फरलो दी जाती है।दोषी कैदियों को दी जाती है फरलो।
सात सालों में रामरहीम को 11 बार मिली जेल से छुट्टी, पैरोल और फरलो में क्या है अंतर?
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